शक के आधार पर मुस्लिमों को नहीं भेज सकते बांग्लादेश; शुभेंदु की सरकार पर भड़के जज
कोलकाता।, अक्टूबर 9 -- कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को खुली अदालत में कल एक सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार किसी को सिर्फ शक के आधार पर बांग्लादेशी बताकर देश से नहीं निकाल सकती है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की कोर्ट में यह बात कही गई है। उन्होंने सरकार के इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जज ने कहा कि अधिकारियों को लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का पर्याप्त मौका देना चाहिए। आपको बता दें कि वह मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति की हिरासत और उसे देश से बाहर भेजने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उसे कुछ पड़ोसियों के बयानों से पैदा हुए शक के आधार पर 8 अगस्त से हिरासत में रखा गया था। याचिकाकर्ता की पत्नी ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा उन्हें देश से बाहर ...
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