नोएडा, फरवरी 3 -- नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। व्यावसायिक वाहनों का अब एक बार ही रोड टैक्स जमा होगा। बार-बार रोड टैक्स से जमा करने से जिले के व्यावसायिक वाहन मुक्त हो गए हैं। 30 सितंबर को वाहनों के प्रति एक देय कर की दरों में संशोधन करते हुए नई दरे लागू कर दी गई हैं। इससे कई वाहन मालिकों द्वारा टैक्स नहीं जमा करने की समस्या खत्म होगी और उन पर जुर्माना भी नहीं लगेगा। एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने कहा कि व्यावसायिक वाहनों जैसे टैक्सी, मैक्सी कैब, मालवाहक पर बार-बार टैक्स जमा करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। इन वाहनों के लिए एकमुश्त यानि एक बार में ही पूरा रोड टैक्स जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाड़े या पारश्रमिक पर संचालित बाइक पर वाहन के मूल्य का 12.5 फीसदी रोड टैक्स जमा होगा। तिपहिया मोटर कैब पर वाहन के मूल्य का सात फीसदी, 10...