बुलंदशहर, जून 10 -- अब बिना पंजीकृत व्यावसायिक भवन में दुकान संचालित करने पर चार गुना जुर्माना लगेगा। स्टांप एवं रजिस्ट्री विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग की सभी तैयारियां पूरी हैं। विभाग ने सभी तहसील और उप-निबंधन कार्यालयों से ऐसे मामलों का ब्यौरा मांगा है। निबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न कस्बों और शहर में अधिकांश व्यापारी केवल 11 माह के किरायानामा के आधार पर व्यवसाय चला रहे हैं। इस प्रक्रिया से न केवल विभाग को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि भवन मालिक भी मामूली रकम में ही किराये पर भवन दे देते हैं, जिससे सरकारी राजस्व में कमी आ रही है। नियमानुसार, यदि कोई व्यक्ति किराये पर भवन लेता है तो उसका रजिस्ट्री कार्यालय में इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए एक वर्ष क...