लखनऊ, सितम्बर 29 -- मिठाई एवं कन्फेक्शनरी उत्पादों की उपयोग अवधि और लेबलिंग को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने दिशा निर्देशों को और स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार मिठाई कारोबारियों पर किसी निश्चित या एक समान शेल्फ लाइफ को अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। खाद्य कारोबारियों को अपने उत्पाद की प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, सामग्री तथा भंडारण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयोग अवधि स्वयं निर्धारित करनी होगी। उपभोक्ता को इसकी स्पष्ट जानकारी भी देनी होगी।

उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त होगी विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ता को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि संबंधित खाद्य उत्पाद किस अवधि तक उपयोग के लिए सुरक्षित और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है। दरअसल, विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश को लेकर म...