बलिया, नवम्बर 1 -- बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी लागू होने से पहले के विभिन्न कर अधिनियमों के तहत बकाया धनराशि पर ब्याज और अर्थदंड माफी के लिए एकमुश्त समाधान योजना-2026 लागू की है। इस योजना के तहत पात्र व्यापारी अपने पुराने बकाये पर ब्याज एवं अर्थदंड की माफी का लाभ ले सकते हैं। वाणिज्य कर अधिकारी सुजीत यादव ने बताया है कि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम-1997, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 और उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकायों को...