नई दिल्ली, फरवरी 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम परीक्षा घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय को एक बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ जाति आधारित हिंसा से जुड़े आरोपों को मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें राय के खिलाफ आरोप तय किए जाने को सही ठहराया गया था।हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने यह फैसला आनंद राय की उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 2022 में एक रैली के दौरान सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और गाली-गलौज से पैदा हुए जाति-आधारित अत्याचार के मामले में आरोप तय करने को सही ठहराया गया था।अदालत ने कार्रवाई को कानून मुताबिक नहीं प...
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