भागलपुर, जनवरी 31 -- सुल्तानगंज संवाददाता नगर परिषद क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले को अविलंब ट्रेड लाइसेंस लिए जाने को लेकर निर्देशित किया गया है। नगर परिषद क्षेत्र के दुकानदार बिना अनुज्ञप्ति के किसी भवन या भूमि पर व्यवसाय करने पर ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद के सिटी मैनेजर रवीश कुमार वर्मा ने बताया कि लगभग चार दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। ट्रेड लाइसेंस लेकर ही व्यवसाय किए जाने को लेकर निर्देशित किया गया है। वहीं सिटी मैनेजर ने बताया कि राजस्व संग्रहण को लेकर विशेष शिविर 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा। अब्जूगंज चौक बजरंगबली मंदिर के निकट, पुराना कार्यालय नगर परिषद सुल्तानगंज, सीतारामपुर धर्मशाला में होल्डिंग टैक्स को लेकर कर संग्रहण हेतु विशेष शिविर क...