नई दिल्ली, अगस्त 6 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इशारा किया कि वह व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के ऑनलाइन गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) बनाने पर विचार कर सकता है। हाईकोर्ट ने अभिनेत्री तब्बू की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर अश्लील, बदनाम करने वाले व बिना इजाजत वाली सामग्री को हटाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री के तेजी से फैलने को रोकने के लिए एक असरदार व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। पीठ ने कहा कि यह मुद्दा मौजूदा विवाद से कहीं आगे तक फैला हुआ है। पीठ ने कहा कि समस्या योजना में नहीं है। समस्या यह है कि ऐसी प्रणाली कैसे बनाई जाए जिससे इसे शुरू में ही रोका जा सके ताकि यह ऑनलाइन न जाए। ...