नई दिल्ली, अगस्त 5 -- सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वोल्वो कार मालिकों की एक याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया। इस याचिका में उस नियम में ढील की मांग की गई है जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में उन गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा जिनकी समय-सीमा (एक्सपायरी डेट) खत्म हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश के तहत एनसीआर राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों को निर्देश दिया था कि वे 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकें। एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ से आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि कार मालिकों को फ्यूल पाने में मुश्किल हो रही है। यह भी पढ़ें- Delhi News: बिना थर्ड पार्टी ब...