नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के वोट के बदले नोट घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को एक आरोपी पर लगे आरोप रद्द करने के आदेश के खिलाफ तेलंगाना सरकार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने घोटाले के एक आरोपी जे. मथाई के खिलाफ आरोप रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया। यह आदेश काफी लंबा था, लेकिन इसमें कार्यवाही रद्द करने के लिए उचित कारणों का हवाला दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस दलील से सहमत नहीं है कि कोई 'मिनी ट्रायल चलाया गया था या शिकायत रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं था। पीठ ने कहा कि हमने पाया कि मथाई का अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। शिकायतकर्ता को आये एक कॉल के आधार पर लगाए गए आकस्मिक आरोप ...