नई दिल्ली, अगस्त 12 -- बिहार में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि मतदाता सूची से नागरिकों और गैर नागरिकों को बाहर करना और शामिल भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। शीर्ष न्यायालय 24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए SIR के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के आधार कार्ड और नागरिकता के तर्क को भी सही माना। आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। खास बात है कि कोर्ट ने इस बात पर असहमति जताई कि SIR के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए कई दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं थे।नहीं माना दस्तावेजों वाला तर्...