आजमगढ़, अप्रैल 11 -- आजमगढ़, संवाददाता। रजिस्ट्री विभाग में वैवाहिक पंजीयन के लिए अब आधार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि मान्य नहीं होगी। जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट या नगर पंचायत और ब्लाक स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नाम पता बदलकर वैवाहिक पंजीयन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए शासन की ओर से नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यस्था के लागू होने के बाद से रजिस्ट्री विभाग में अब कूटरचना से तैयार कराए गए कागजात के आधार पर वैवाहिक पंजीयन कराना आसान नहीं रहेगा। भूमि और मकान के रजिस्ट्री की तरह वैवाहिक पंजीयन में भी आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पति, पत्नी के साथ रिश्तेदार/ गवाह का आधार सत्यापन कराया जा रहा है।तहसील सदर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हर दिन द...