नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करने से पहले वह केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहेगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब वैवाहिक दुष्कर्म मामले में पति के खिलाफ अभियोजन से संबंधित एक याचिका का उल्लेख करते हुए इस मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं के इस समूह को नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस मामले का उल्लेख किया। यह भी पढ़ें- पत्नी के साथ जबरन संबंध भी कहलाएगा रेप? सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई; क्यों विरोध में सरकार पीड़ित पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने कहा कि...