नई दिल्ली, जुलाई 23 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को गुजरात में एक ऑफशोर ऑयल ब्लॉक के लिए प्रोडक्शन-शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को न बढ़ाने के केन्द्र के फैसले को सही ठहराने वाले आदेश के खिलाफ वेदांता की अपील पर 27 जुलाई को सुनवाई तय की है, क्योंकि उसने इस स्टेज पर ओएनजीसी के ऑपरेशन टेकओवर में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के इस बयान पर ध्यान दिया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 22 जुलाई के एकलपीठ के फैसले के मुताबिक ऑयल ब्लॉक के ऑपरेशन का कंट्रोल पहले ही ले लिया है। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट में वेदांता समूह की याचिका खारिज अपील करने वाली कंपनी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी व जयंत मेहता ने कहा कि वेदांता कोई रातों-रात काम शुरू...