रांची, अगस्त 19 -- रांची। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में होटल के वेटर की हत्या के मामले में आरोपी राहुल राणा की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने राहुल राणा के खिलाफ पुलिस की ओर से जारी इश्तेहार को रद्द कर दिया। पुलिस को होटल के वेटर की हत्या के मामले में उसकी तलाश है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राहुल राणा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पुलिस का आरोप है कि राहुल राणा का संबंध कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गिरोह और रंगदारी के नेटवर्क से रहा है।

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