हल्द्वानी, मार्च 10 -- हल्द्वानी। नगर निगम क्षेत्र में सड़क किनारे खुले में खाना बनाकर बेचने की व्यवस्था पर अब रोक लगने जा रही है। नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ठेला और फूड कार्ट संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नगर आयुक्त ने इस संबंध में वेंडर समिति को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि सभी पंजीकृत वेंडर्स को नए नियमों की जानकारी दी जाए। ठेलों, रेहड़ियों और फूड कार्ट पर खाना पकाना प्रतिबंधित रहेगा। वेंडर्स को भोजन अपने घर या स्वच्छ रसोई में तैयार करके लाना होगा। वहीं तैयार भोजन निर्धारित स्थानों पर बेचने की अनुमति होगी।

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