सुल्तानपुर, जुलाई 23 -- सुलतानपुर। कोतवाली अमेठी क्षेत्र के ग्राम सैदपुर दलशाहपुर में लिन्टर निर्माण को लेकर हुए विवाद में घर में घुसकर सपा नेता के पिता की हत्या के मामले में आरोपी शिरोमणि की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने याचिका का विरोध कर कहा कि 17 अगस्त 2028 की रात घर में घुसकर पिटाई कर राम फली पाल की हत्या की। वादी सुनील पाल ने पिता की हत्या में गांव के कृष्ण कुमार सिंह, मंजू सिंह, शीतला सिंह, अतुल सिंह, शिरोमणि उर्फ सुरेमन और नौ अज्ञात पर लोहे की रॉड , सरिया, हॉकी और रस्सी से हमला कर मारपीट और हत्या का केस दर्ज कराया था।

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