गाजीपुर, मई 22 -- गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि 19 मई तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत आवेदन पत्र, स्वीकृति को संशोधित किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैनकार्ड से सत्यापन करा सकते है। पेंशनधारक किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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