कानपुर, दिसम्बर 19 -- एडीजे सात आजाद सिंह की कोर्ट ने वृद्धा की हत्या कर लूटपाट के आरोपी की जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर अपराध है। पुलिस अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया कि रामबाग निवासी सुनील कृष्णा मिश्रा ने नौ जुलाई को थाना बजरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि नौ जुलाई को वह दोपहर को बाजार गए थे। दोपहर 2:30 बजे जब लौटे तो देखा कि घर का मुख्य गेट खुला था। घर की पहली मंजिल पर पत्नी अपने कमरे में बेड पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके जेवर और ढाई लाख रुपये अलमारी से गायब थे। पुलिस ने हत्या और लूट का पर्दाफाश करते हुए गंगानगर शुक्लागंज उन्नाव निवासी शहनवाज उर्फ गुलगुल को अन्य अ...