बुलंदशहर, अगस्त 19 -- विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी(अत्याचार निवारण) ओम प्रकाश वर्मा-तृतीय ने करीब चार साल पहले पहासू थाना क्षेत्र के गांव फतिहाबाद में पशुओं के लिए चारा लेने गई एक बुजुर्ग महिला की लाठी-डंडों से पीटकर बेरहमी से हत्या करने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही अर्थदंड की राशि में से 20 हजार रुपये मृतका के पुत्र को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि 12 नवंबर 2022 को पहासू क्षेत्र के गांव फतिहाबाद निवासी कंचन पुत्र रामचन्द्र ने थाना पहासू में तहरीर दी थी, जिसमें वादी ने बताया था कि उसकी 65 वर्षीय मां नेक्सी देवी दोपहर करीब दो...