प्रयागराज, जून 5 -- प्रयागराज। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों की उम्र अब आधार कार्ड के आधार पर नहीं मानी जाएगी। समाज कल्याण ने आयु सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव कर स्पष्ट किया है कि पात्रता का निर्धारण परिवार रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर अथवा शैक्षिक अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। नियम में बदलाव का उद्देश्य केवल पात्र बुजुर्गों को ही योजना का लाभ दिलाना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वालों को परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा हाईस्कूल या समकक्ष शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन अभिलेखों में आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। दस्तावेजों में आयु संबंधी विसंगति मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। समाज कल्या...