नई दिल्ली, जुलाई 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन में यमुना नदी के घाटों पर बन रहे रिवर फ्रंट के निर्माण पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि सिर्फ यमुना घाट के सौंदर्यीकरण की इजाजत दी गई थी, लेकिन नदी के काफी भीतर तक निर्माण कार्य चल रहा है।

याचिका और आपत्ति जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने ने ब्रज वृंदावन देवालय समिति की ओर से अधिवक्ता सुभम उपाध्याय का पक्ष सुनने के बाद कहा कि 'कहा है कि रिवर फ्रंट के निर्माण करने को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वे काफी गंभीर होने के साथ चिंता का विषय भी है। पीठ ने कहा कि हमें बताया गया है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है, उससे आखिरकार वृंदावन में यमुना नदी का बहाव क्षेत्र सिकुड़ जाएगा।' इसके बाद पीठ ने 177 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे रिवर...