बरेली, फरवरी 12 -- शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म कर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लेकमेल करने के आरोपी रूपकिशोर की जमानत अर्जी को विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना हाफिजगंज में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पीड़िता ने कलमबंद बयान में कहा था कि रूपकिशोर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार कर अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर बलात्कार करने लगा।
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