नई दिल्ली, जून 5 -- नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक जुलाई 2027 से वीगन खाद्य उत्पादों के पैकेट पर वीगन लोगो लगाना अनिवार्य कर दिया है। कंपनियों को लोगो का आकार, रंग और पैकेज पर उसकी जगह एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों के अनुसार रखना होगा। यह प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक (वीगन फूड्स) संशोधन विनियम 2026 के तहत लागू किया गया है। नियमों के अनुसार, वीगन खाद्य वह उत्पाद हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की पशु-उत्पत्ति वाली सामग्री या अन्य प्रसंस्करण का उपयोग नहीं किया गया हो। ये पूरी तरह से पौधों (अनाज, फल, सब्जियां, नट्स) और खनिजों से बने होते हैं। यह भी पढ़ें- होटल कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा कानून की दी जानकारी यह भी पढ़ें- Healthy Eating Tips: नॉनवेज के बाद क्या खाते हैं आप? ये 4 चीजें बढ़ा सकती हैं पेट की प...