गोपालगंज, दिसम्बर 5 -- गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालगंज जिले के सभी क्षेत्रों के प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा देना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा प्रस्तुत करना है। इसके तहत जिले के बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे व हथुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के तहत अपनी दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल ,वाउचर , सहायक दस्तावेजों के साथ एनेक्चर ई-2 के अनुसार शपथ-पत्र, सार विवरण भाग-I से IV तक और अनुसूची 1 से 11 तक एकनॉलेजमेंट के साथ दाखिल करना है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही को लेकर...
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