सुल्तानपुर, मार्च 25 -- सुलतानपुर। विस्फोटक बरामदगी के मामले में अमेठी जिले के विशुनदासपुर के पूर्व प्रधान अरुण कुमार मिश्र को न्यायाधीश संध्या चौधरी ने जमानत दी है। आरोपी के अधिवक्ता रोहित अवस्थी ने कहा कि गौरीगंज की पुलिस ने पूर्व प्रधान के के कब्जे से गलत तरीके से पांच देशी बम की बरामदगी दिखाते हुए केस दर्ज किया था। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर की है।

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