कोडरमा, जून 9 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखने और ले जाने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 3,000-3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उन्हें तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी ठहराए गए आरोपियों में नवीन कुमार (25 वर्ष), पिता नीलकंठ मेहता, महेशपुर, डोमचांच तथा संदीप मेहता (24 वर्ष), पिता स्वर्गीय प्रकाश मेहता, जरूवाडीह, डोमचांच शामिल हैं। यह मामला वर्ष 2020 का है, जिसकी प्राथमिकी नवलशाही थाना में दर्ज की गई थी।मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की तथा गवाहों का परीक्षण कराया। उन्होंने अपराध की गंभीरत...