पलामू, जनवरी 4 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के प्रधान जिला जज की अदालत ने शुक्रवार को विशेष भूअर्जन ऑफिस से संबंधित एक मामले में संबंधित एकाउंट को अगले 15 दिनों के दिन फ्रीज करने का आदेश दिया है। विशेष भूअर्जन कार्यालय भी मुआवजा से संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट गया हुआ है परंतु इस मामले में अदालत में अबतक रिज्वाइंडर समर्पित नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रधान जिला जज की अदालत ने आदेश निर्गत किया है। पलामू के सरकारी अधिवक्ता अखिलेश्वर प्रसाद ने बताया कि संबंधित मामले में सुनवाई हुई है। परंतु संबंधित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद ही वह स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि आदेश क्या निर्गत हुआ है। वहीं पलामू के उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय प्रभारी प्यारे लाल ने बताया कि संबंधित एकाउंट आरबीआई से ही संचालित होता है। विशेष भूअर्जन ...