विशेष छूट वाली दवाओं की बिक्री में अब नहीं होगा खेल
लखनऊ, सितम्बर 24 -- नकली, काउंटरफिट और अधोमानक दवाओं की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने और लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापरक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एफएसडीए ने नई पहल की है। विभाग ने दवाओं की विशेष छूट वाली संस्थागत आपूर्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों, सीएंडएफ एजेंट, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट के स्तर पर होने वाली बिलिंग तथा दवाओं की वास्तविक आपूर्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
विशेष छूट वाली दवाओं के डायवर्जन पर रोक विभाग के संज्ञान में आया है कि विभिन्न दवा निर्माता एवं विपणनकर्ता कंपनियां अपने सीएंडएफ एजेंट, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अथवा स्टॉकिस्ट के माध्यम से चिकित्सकों और अस्पतालों या नर्सिंग होम को विशेष छूट देती हैं। कई मामलों में कंपनियां अथवा सीएंडएफ एजेंट दवाओं की बिलिंग स...
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