भागलपुर, अप्रैल 11 -- भागलपुर । जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय आदेश के अनुसार सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1-5 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6-8 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं वर्ग 09 से 10 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11-12 के विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली-2023 के आलोक में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किये गए कार्यावधि गणना की जाएगी। डीपीओ स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रोन्नति के योग्य शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराएं। डीपीओ के अनुसार वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ...