बिजनौर, अक्टूबर 31 -- विवेक विवि में बीवीएससी एंड एएच पाठ्यक्रम में हुए प्रवेश को लेकर चल रहा संशय खत्म हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने विश्वविद्यालय के प्रवेश में हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रवेशित विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अंतरिम राहत मिली है। विवि की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने बीवीएससी में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की थी। वहीं, नीट के माध्यम से प्रवेश कराने के आदेश को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद विवेक विवि ने यूपी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत 27 सितंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित कर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था।विवि ने प्रवेश परीक्षा की जानकारी पहले ही पशुपालन विभाग को द...