भागलपुर, अगस्त 13 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू इकाई से अंगीभूत कॉलेज इकाई में स्थानांतरित किए गए एसओ कानन राजू के दावे को हाईकोर्ट ने सही माना है। हाईकोर्ट के जस्टिस रितेश कुमार ने कानन राजू की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 अगस्त को आदेश पारित किया है। कोर्ट ने विवि इकाई से कॉलेज इकाई में कर्मी के हुए स्थानांतरण को अवैध माना साथ ही उसे विवि अधिनियम के विपरीत बताया है। साथ ही कर्मी को विवि इकाई में वापस करने और वहीं से वेतन लेने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान विवि के गैर शिक्षक कर्मचारियों को यूनिट-1 और अंगीभूत कॉलेजों को यूनिट-2 पर विस्तार से आदेश में नियम स्पष्ट किया है। सेवा शर्तों को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने कहा है कि विवि कार्यालय, उससे संबद्ध इकाई, पीजी विभाग एवं संबंधित शाखा यूनिट-1 जबकि कॉलेज और उसक...