बरेली, अगस्त 12 -- बरेली। विवाहिता से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में आरोपी बलवीर सिंह यादव उर्फ पिंटू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना भोजीपुरा में विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि बिलवा निवासी बलवीर सिंह यादव उर्फ पिंटू उसके पति का दोस्त था। इसकारण वह उसके घर आता था। बलवीर यादव ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर मोबाइल से वीडियो बना दी। वीडियो वायरल करने की धमकी से बलवीर यादव उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। भोजीपुरा पुलिस में विवाहिता से दुष्कर्म के आरोपी बलवीर सिंह यादव को 25 जुलाई 2026 को जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज‎

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