फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 21 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। कोर्ट ने दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या में पति को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 21 मई को सुनवाई होगी। घटना शमसाबाद थाना क्षेत्र की है। सीजेएम के आदेश पर कमालगंज थाने के समदपुर निवासी चंद्रकिशोर ने 3 अप्र्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि पुत्री सीमा की शादी ख्वाजा अहमदपुर कटिया शमसाबाद के संजय के साथ सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। दहेज में बाइक, सोने की जंजीर, भैंस और पचास हजार की मांग कर पुत्री सीमा को पति संजय समेत ससुरालीजन प्रताड़ित करने लगे। यह भी पढ़ें- विवाहिता की हत्या में पति दोषी कई बार समझाया मगर नहीं माने। पुत्री के खुशहाल जीवन के लिए शादी के चार साल बाद अतिरिक्त दहेज में एक भैंस, सोने की जंजीर ससुरालीजनों को द...