देवरिया, सितम्बर 26 -- देवरिया, विधि संवाददाता। भाटपाररानी के मलहचक में विवाहिता की दहेज के लिए हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम हरीराम की अदालत ने सुनवाई करते हुए पति योगेंद्र यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि विक्रमा यादव पुत्र स्वर्गीय रामदास यादव ग्राम तितरा मिश्रौली थाना मैरवा जिला सीवान बिहार ने अपनी पुत्री लालसा कुमारी की शादी भाटपाररानी थाना क्षेत्र के मलहचक निवासी योगेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय मनबोध यादव के साथ 29 मई 2014 को की थी। लालसा कुमारी का गवना 24 अप्रैल 2017 को किया था। गवना कुछ दिन बाद ही योगेंद्र यादव ने पचास हजार रुपए तथा ...