फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 19 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने विवाहिता की दहेज की खातिर हत्या में पति, सास और देवर के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं। सजा के बिंदु पर 24 मार्च को सुनवाई होगी।कायमगंज के अताईपुर जदीद निवासी राजेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी पुत्री रिंकी की तीन फरवरी 2005 को बबलू उर्फ प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार निवासी रायपुर कायमगंज के साथ शादी की थी। रिंकी के पति व अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 20 हजार रुपये, रंगीन टीवी, भैंस की मांग करने लगे। साथ ही रिंकी को दहेज के खातिर प्रताड़ित करने लगे। दहेज न देने पर पुत्री का पति दूसरी शादी कर लेने की धमकी भी दे रहा था। 10 जून को पुत्री रिंकी को उसके पति बबलू व अन्य ससुरालीजनों ने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर जब पुत्री की ससुराल गये तो कोई नही...
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