बुलंदशहर, सितम्बर 28 -- अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 03) योगेश कुमार-द्वितीय की अदालत ने बहुचर्चित दहेज हत्या मामले में सख्त फैसला सुनाया है। न्यायालय ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव जलाने के जुर्म में पति, जेठ, ननद और देवरों सहित पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 22 नवंबर 2018 को गुलावठी के गांव उल्हेड़ा निवासी वादी मुकदमा मुस्तकीम ने जहांगीराबाद थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने बताया था कि करीब छह माह पूर्व उनकी बड़ी पुत्री रूबीना का निकाह अमरगढ़ (थाना जहांगीराबाद) निवासी निजामुद्दीन पुत्र हबीब खां के साथ हुआ था। यह भी पढ़ें- निकाह के आठ माह...