रांची, अप्रैल 4 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की कोर्ट ने पड़ोसी से हुए विवाद मामले में चूना भट्ठा निवासी मुकुंद प्रसाद और उनकी पत्नी प्रेमलता कुमारी को दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट ने दोनों को जेल न भेजकर एक साल के लिए अच्छे व्यवहार पर (प्रोबेशन) छोड़ दिया। साथ ही पीड़िता को 10 हजार मुआवजा देने का आदेश दिया। शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। मामला सदर थाना से जुड़ा है। इसमें आरोपियों पर मारपीट, गाली व धमकी देने का आरोप था। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ज्योति कुमारी सहित अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की। गवाहों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 को घर के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। जो बाद में मारपीट और अपमानजनक व्यवहार तक पहुंच गया। कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने मिलकर (कॉमन इंटेंशन) अपराध क...