बिजनौर, जनवरी 24 -- बड़ा बाजार मोहल्ला मुस्लिम चौधरीयान में स्थित सेवा समिति की विवादित संपत्ति 2025 वर्ग फीट पर तीन दुकान और प्लॉट पर कुछ लोगों द्वारा विक्रिय किए जाने के मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया है। शनिवार दोपहर राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ विवादित संपत्ति पर पहुंची और तारबंदी कराई। संपत्ति का विवाद नगीना न्यायालय में लंबित है। सेवा समिति धर्मार्थ ट्रस्ट के महामंत्री डॉ विनीत देवरा ने बताया कि यह सेवा समिति 1937 में स्थापित संस्था एक्ट 21 (1860) के तहत दर्ज थी। वर्ष 1947 में आजादी के बाद जमीदारा एक्ट 1957 में इसे खत्म कर दिया गया, जिसके बाद यह भूमि नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज हो गई। सेवा समिति 1966 तक रही, पूर्व प्रबंधक स्व. विमल प्रसाद रस्तोगी द्वारा किराया प्राप्ति की रसीदें न्यायालय में जमा है। बताया कि ...