विलंबित गन्ना भुगतान पर ब्याज को लेकर किसानों को बड़ी राहत का दावा
लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 7 -- गोला गोकर्णनाथ। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार दीक्षित ने दावा किया कि विलंबित गन्ना भुगतान के मामले में किसानों के हक में बड़ी जीत हुई है। उन्होंने बताया कि संगठन के मुखिया सरदार वीएम सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 30 वर्षों से लंबित गन्ना भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ चीनी मिल मालिकों और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अंजनी दीक्षित के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी गई। वहीं विलंबित गन्ना भुगतान पर ब्याज देने के खिलाफ चीनी मिल मालिकों की ओर से दायर याचिका भी खारिज कर दी गई। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को लंबे समय से लंबित ब्याज मिलने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने गन्ना किसानों ...
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