नई दिल्ली, अगस्त 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें विरोध-प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के बजाए कोई वैकल्पिक जगह मुहैया कराने का आदेश देने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर अब विरोध-प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को 'महत्वपूर्ण' बताया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर केंद्र से निर्देश लें। मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से कहा कि 'याचिका में कहा गया कि आने-जाने में दिक्कत, साफ-सफाई, जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी आदि की वजह से जंतर-मंतर अब ऐसे विरोध-प्रदर्शनों के लिए सही जगह नहीं है। य...