नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने नौ आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि गवाहों की गवाही सामान्य और अस्पष्ट है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने शाह आलम, राशिद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहैल, सलीम उर्फ आशु, इरशाद और अजहर उर्फ सोनू के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रही थी। इन सभी को चांद बाग इलाके में दंगों के दौरान लूटपाट और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आदेश में कहा कि गवाहों की गवाही न केवल सामान्य है, बल्कि घटनास्थल और समय को लेकर भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इन बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दंगों के दौर...