वाराणसी, मई 30 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की कोर्ट ने फर्जी आयुष्मान कार्ड देने में आरोपी लक्ष्मीकांत यादव को जमानत दे दी। अदालत में शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण, विकास सिंह और अमनदीप सिंह ने पैरवी की। बादशाहबाग कॉलोनी (मलदहिया) में नसेवन मेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल के जनरल मैनेजर रत्नेश कुमार राय ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि अस्पताल में कार्यरत सिंगरामऊ (जौनपुर) निवासी लक्ष्मीकांत यादव, मंगल प्रसाद और राहुल गुप्त ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर मरीजों के साथ धोखाधड़ी की। उन्हें फर्जी कार्ड देकर उनसे वसूली की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सिंगरामऊ (जौनपुर) निवासी लक्ष्मीकांत यादव को जमानत दे दी। इस बीच, गैस सिलेंडर चोरी के आरोप म...