आगरा, अगस्त 27 -- विद्युत चोरी के मामले में पुलिस एवं विद्युत विभाग ने लापरवाही बरती। स्वतंत्र गवाह का अभाव रहा। बरामद कटिया और घटना की वीडियोग्राफी कोर्ट में पेश नहीं की गई। विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध ने आरोपित रहीस निवासी रुनकता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता तेज सिंह बघेल ने तर्क प्रस्तुत किए। वादी अवर अभियंता ने थाना सिकन्दरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 26 अक्तूबर 2018 को विभाग की टीम ने विद्युत चेकिंग में आरोपित को कटिया डाल विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा था। आरोपित के यहां 580 वाट का लोड पाया गया था।
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