नई दिल्ली, जून 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विनेश फोगाट मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में उसने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई टप्पिणियों को हटाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि इस अदालत ने आदेश में दी गई टिप्पणियों और निष्कर्षों को दोहराया है। डब्ल्यूएफआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एन. गोवर्धन ने बताया कि फोगाट को चयन के लिए ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकीं। उन्होंने कहा कि वह सफल नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने वहां काफी हंगामा किया। पीठ ने कहा कि मामला अब बेमानी हो गया है। गोवर्धन ने कहा कि हाईकोर्ट न...