कुशीनगर, अक्टूबर 11 -- कुशीनगर। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया है कि ईंट-भट्ठा सत्र 2025-26, जो एक अक्टूबर से 30 सितंबर 2026 तक है, समस्त ईट-भट्ठामालिक उसका अग्रिम विनियमन शुल्क (रेगुलेशन फीस) एवं अन्य देय धनराशि 30 नवम्बर, 2025 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर दें। उन्होंने कहा है कि निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कार्रवाई एवं धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी ईंट-भट्ठा स्वामी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) तथा शासनादेशों के निर्देशों के अनुरूप ही मिट्टी खनन एवं भट्ठा संचालन करें। किसी भी प्रकार का अवैध खनन या निर्धारित क्षेत्र से बाहर मिट्टी खनन किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जि...