सुल्तानपुर, मई 27 -- सुलतानपुर। प्रशासन की अनुमति के बिना चुनावी जनसभा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपी लम्भुआ विधायक सीताराम वर्मा के केस का फैसला 12 जून को होगा। एमपी- एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की कोर्ट में विधायक समेत पांच आरोपियों ने निर्णय से पूर्व बंध पत्र भी दाखिल किया। विधायक और उनके समर्थकों पवन वर्मा, शुभम वर्मा, संतराम और रंजीत वर्मा पर 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान समर्थकों के साथ लंभुआ क्षेत्र के केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा करने का आरोप है। यह भी पढ़ें- JDU विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, MP-MLA कोर्ट से मिली अंतरिम राहत; अब इस दिन होगा अंतिम फैसला

हिंदी ...