भदोही, अगस्त 9 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली की जमानत मंजूर करते हुए उनको सुनाई गई दस वर्ष की सजा निलंबित कर दी है। कोर्ट ने 70 वर्षीय रामलली मिश्रा की दस वर्ष की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कहा कि मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए सजा निलंबित करने का मामला बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। रामलली मिश्रा को विचारण अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 387, 347, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 450 व 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66-सी और 66-डी के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें अधिकतम ...