मुजफ्फरपुर, जुलाई 3 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं में दोषी साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई पूरी होगी। इसके बाद कोर्ट उन्हें सजा सुनाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ताओं ने अच्छे आचरण की शर्त पर उन्हें रिहा करने की कोर्ट से प्रार्थना की थी। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को अधिकतम दस वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है। इस मामले में न्यूनतम सजा की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम सजा कोर्ट के विवेकाधीन होता है। दोषी के अच्छे आचरण पर कोर्ट उसे डांट-फटकार कर भी रिहा कर सकती है।

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