मुजफ्फरपुर, जुलाई 4 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हर्ष फायरिंग के दौरान महिला की गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट की धाराओं में दोषी साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश(एमपी-एमएलए मामले) विशाल गोगने के कोर्ट में शुक्रवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने सजा के फैसले का आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट अब शनिवार सजा सुनाएगी। यह भी पढ़ें- भाजपा विधायक की सजा पर फैसला सुरक्षित सुनवाई की प्रक्रिया सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आनंद ने बताया कि बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश की। विधायक ने सजा में नरमी बरतने की कोर्ट से प्रार्थना की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा देने की कोर्ट से प्रार्थना की। यह भी पढ़ें- आज त...